Income tax return दाखिल करने में गलत दावे करने पर Income Tax Department की चेतावनी

Income tax return: Income Tax Department ने Taxpayers को Income tax (ITR) में गलत छूट और कटौती प्रस्तुत करने के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने इस प्रकार के व्यवहार के गंभीर परिणामों को उजागर किया है, जो बड़े जुर्माने और यहां तक कि जेल की सजा तक हो सकते हैं।

Income Tax

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करते समय कटौतियों और छूटों का सावधानीपूर्वक दावा करें अन्यथा आप जेल भी जा सकते हैं। एक ऑनलाइन Survey के अनुसार, अधिकांश Taxpayers अपने कर बोझ को कम करने के लिए कुछ न कुछ संदिग्ध तरीकों का सहारा लेने के लिए तैयार रहते हैं, जिसमें नकली बिल जमा करना, आय को छिपाना या जीएसटी से बचने के लिए बिना बिल के चीजें खरीदना शामिल है।

नकली ईंधन बिल या बढ़ी हुई यात्रा खर्च की रसीदें आमतौर पर करदाता द्वारा स्वीकार्य मानी जाती हैं, लेकिन बड़े दावों के मामले में कर विभाग सख्त होता है।

तीन महीने पहले, विभाग ने लगभग 10,000 व्यक्तियों द्वारा मकान किराया भत्ता (एचआरए) छूट का दावा करते समय बड़ा धोखाधड़ी का मामला उजागर किया था। Taxpayers को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो Income tax return में गलत जानकारी प्रदान करके रिफंड का वादा करता है।

एक मंडलीय रेलवे प्रबंधक ने करदाताओं को आईटीआर (ITR) दाखिल करने के लिए बिचौलियों पर निर्भर न होने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि ये बिचौलिए गलत जानकारी प्रदान करते हैं और भ्रामक दावे करते हैं, तो Taxpayers को कड़े जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने कर्मचारियों को कर नियमों के बारे में खुद को शिक्षित करने और अपने Income tax return स्वयं दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि किसी भी संभावित कानूनी कठिनाइयों से बचा जा सके।

संयुक्त आयकर आयुक्त एन. अभिनया ने कार्यक्रम के मूल संदेश पर जोर दिया, जो कर्मचारियों को कर नियमों का पालन करने में सहायता करने पर केंद्रित था। उन्होंने खुलासा किया कि वित्तीय वर्षों 2022-23 और 2023-24 में कई वेतनभोगी कर्मचारियों ने गलत दावे किए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि गलत कटौतियां करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें 200% जुर्माना और संभावित कारावास शामिल है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आई-टी विभाग के सत्यापन विधियों ने कई गलत छूट और कटौतियों के मामलों का खुलासा किया, जिसके परिणामस्वरूप गलत तरीके से बड़ी रकम की वापसी का दावा किया गया था। विभाग ने इन धोखाधड़ी संचालन में शामिल सलाहकारों और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

Income Tax Department की मौजूदा पहल टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय सटीकता और ईमानदारी की आवश्यकता को रेखांकित करती है। कर नियमों का पालन करना व्यक्तियों को भारी जुर्माने और कानूनी परिणामों से बचा सकता है। यह सिफारिश की जाती है कि करदाता अद्यतन रहें, अपने रिटर्न सही तरीके से दाखिल करें और तनाव-मुक्त टैक्स सीजन का आनंद लें।

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